You will not have to apply for student visa again and again

स्टूडेंट वीजा के लिए बार- बार नहीं देना होगा आवेदन

न्यूयॉर्क। अमेरिका में अप्रवासन विभाग ने स्टूडेंट वीज़ा के नियमों में नरमी लाने का एलान किया है। इससे भारत के बहुत से युवाओं को भी फायदा होगा। वीज़ा नियमों में बदलाव के बाद खासकर अमेरिका में काम करने के लिए एच1बी वीजा पर रह रहे लोगों के बच्चों को अमेरिका में कानूनी तौर पर रहते हुए छात्र वीजा लेने में भी आसानी होगी। इसके तहत वे छात्र जो अपने माता-पिता के एच1बी वीजा पर रह रहे हैं, उन्हें 21 वर्ष की आयु तक पहुंचने के बाद छात्र वीजा लेने और अपना कानूनी स्टेटस बरक़रार रखने के लिए बार-बार अलग आवेदन नहीं भरने पड़ेंगे। अमेरिका के अप्रवासन विभाग यूएससीआइएस ने नए वीज़ा नियमों का एलान करते हुए एक बयान जारी किया। बयान में कहा गया, नए नियमों के तहत अब जिन लोगों ने एफ1 स्टूडेंट वीज़ा के लिए चेंज आॅफ स्टेटस का आवेदन भर रखा है, उनको अब स्टूडेंट वीजा के तहत कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ाई शुरू होने की तारीख से एक महीना पहले तक अपना लीगल स्टेटस (क़ानूनी हैसियत) बरकरार रखने के लिए बार-बार इमीग्रेशन आवेदन नहीं भरने होंगे।

पहले यह थी परेशानी

अमेरिका में रहने का वीज़ा ख़त्म न हो इसलिए बहुत से युवाओं को कॉलेज में पढ़ाई का सेशन शुरू होने से एक महीना पहले तक विभिन्न प्रकार के वीज़ा हासिल करके अपना लीगल स्टेटस बहाल रखना होता था, जिसके लिए अप्रवासन विभाग को कई अर्जियां देनी पड़ती थीं। अप्रवासन विभाग का कहना है कि अब जिस दिन जमा की गई पहली (आइ-539) ऐप्लिकेशन मंज़ूर की जाएगी, उसी दिन से एफ-1 के लिए चेंज ऑफ़ स्टेटस मान्य हो जाएगा और लीगल स्टेटस में गैप नहीं रहेगा।

नियमों का पालन अनिवार्य

अगर किसी विद्यार्थी की पढ़ाई का कोर्स शुरू होने से एक महीना से अधिक समय पहले ही उसकी ऐप्लिकेशन मंज़ूर हो गई है तो उस दौरान भी स्टूडेंट वीज़ा के सारे नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। अमेरिकी अप्रवासन विभाग ने स्टूडेंट वीज़ा के नियमों का उदाहरण देते हुए कहा है कि स्टूडेंट वीज़ा पर रह रहे लोगों को शिक्षा कोर्स शुरू होने से एक महीना से अधिक समय पहले कैम्पस में या कैम्पस के बाहर नौकरी करने की इजाज़त नहीं है।

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