भोपाल। राजधानी में फिल्म जुदाई की कहानी रियल लाइफ में देखने को मिली। यहां एक पत्नी ने पति की प्रेमिका से सवा करोड़ की संपत्ति लेकर साथ रहने की इजाजत दे दी। प्रेमिका ने 60 लाख रुपए कीमत का डुपलेक्स, 27 लाख रुपए नकद और एक प्लॉट प्रेमी की पत्नी के नाम किया है। यह मामला पिछले दिनों फैमिली कोर्ट की काउंसलर के पास पहुंचा था।
दरअसल, दंपती की बेटी ने काउंसलर सरिता राजानी से माता-पिता के बीच सुलह कराने की गुहार लगाई थी। मामले में 54 साल की एक महिला का उसके ही आॅफिस के एक 42 वर्ष के पुरुष से 8 साल से अफेयर चल रहा था। महिला के पति की मौत हो चुकी थी। उसका बेटा और बहू है। इधर, पुरुष भी विवाहित है और उसकी 16 और 12 साल की दो बेटियां हैं।
कोरोना लॉकडाउन के समय महिला और प्रेमी के बीच मुलाकात नहीं हो पाई। इस पर महिला उसके घर पहुंच गई और प्रेमी से उसके घर में साथ रहने की जिद की। इस पर दंपती के बीच विवाद हो गया था। काउंसलर ने दंपती और प्रेमिका के बीच कई राउंड में काउंसिलिंग की। इसके बाद प्रेमिका अपने प्रेमी की पत्नी को पूरी संपत्ति देने के लिए तैयार हो गई।
पत्नी को दूसरी महिला को रखना पसंद नहीं था
काउंसिलिंग में पति ने कहा कि वह दोनों को एक साथ रखना चाहता है, लेकिन पत्नी को यह मंजूर नहीं था। उसका कहना था कि वह बेटियों के कारण पत्नी को नहीं छोड़ सकता है। वह दूसरी महिला से भी अलग नहीं रह सकता है। उसने कहा कि उसे अपनी महिला मित्र के साथ अच्छा लगता है।
प्रेमिका ने कहा- पूरी पूंजी देने को तैयार, पत्नी ने शर्त स्वीकार की
प्रेमिका ने कहा कि वह अपने प्रेमी की पत्नी के भरण-पोषण और बेटियों के भविष्य की चिंता करती है। इसलिए अपनी जीवनभर की कमाई देने के लिए तैयार है। उसने प्रेमी की पत्नी के सामने शर्त रख दी, जिसे उसने स्वीकार कर लिया। महिला ने करीब डेढ़ करोड़ रुपए की संपत्ति अपने प्रेमी की पत्नी के नाम कर दी।
18 साल का रिश्ता टूटा, पत्नी बोली- बच्चों के भविष्य की चिंता
पत्नी का कहना था कि 18 साल का रिश्ता टूट गया। जब पति साथ रहने के लिए किसी भी तरह से सहमत नहीं हुआ तो पत्नी को लगा कि ऐसे पति को जाने दो और बेटियों के भविष्य के लिए पैसा जरूरी है, इसलिए उसने पति के महिला मित्र की शर्त को स्वीकार कर लिया।
इनका कहना है
फैमिली कोर्ट की काउंसलर सरिता राजानी ने बताया कि दंपती की बेटी अपने माता-पिता के बीच सुलह कराने के लिए मेरे पास आई थी, लेकिन पुरुष अपनी पत्नी के साथ रहने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए उसकी प्रेमिका के बीच पत्नी ने समझौता कर लिया। हिंदू विवाह अधिनियम के तहत बिना तलाक लिए किसी दूसरी महिला के साथ वह शादी नहीं कर सकता, लेकिन पत्नी की सहमति से वह किसी के भी साथ रह सकता है। पत्नी ने परेशान न करने का समझौता किया है।