Schools for 9th to 12th will open in Delhi from this date, DDMA issued guidelines

दिल्ली में इस तारीख से खुलेंगे 9वीं से 12वीं तक के लिए स्कूल, DDMA ने जारी की गाइडलाइंस

नई दिल्ली :  राजधानी दिल्ली में कोरोना के कम होते मामलों के बीच स्कूल-कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थानों को खोलने की तैयारी है. सोमवार को DDMA द्वारा सभी गाइडलाइन्स भी जारी कर दी गई हैं. इनके मुताबिक, 8वीं तक के स्कूलों को अभी दिल्ली में बंद ही रखा जाएगा.

DDMA के आदेशानुसार. अब दिल्ली में 1 सितंबर से 9वीं से 12वीं क्लास के लिए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोचिंग इंस्टिट्यूट खुलेंगे. DDMA ने स्कूल और कॉलेज खोलने के लिए SOP जारी किए हैं. डीडीएमए के कहा है कि क्लास रूम की सीटिंग क्षमता के अधिकतम 50 फीसदी तक बच्चे एक बार में क्लास कर सकेंगे. हर क्लास में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए अलग-अलग समय का फॉर्मूला होगा. मॉर्निंग और ईवनिंग शिफ्ट के स्कूलों में दोनों शिफ्टों के बीच कम से कम एक घंटे का गैप जरूरी होगा. बच्चों को अपना खाना, किताबें और अन्य स्टेशनरी का सामान एक-दूसरे से साझा नहीं करने की सलाह देने को कहा गया है.

देखें गाइडलाइन

1. स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक / कोचिंग संस्थान, स्क‍िल डेवलेप और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, अन्य प्रशिक्षण संस्थान, पुस्तकालय आदि को प्रोटोकॉल के अनुरूप तैयार करना

  • इन संस्थानों को खोलने की तैयारी योजना को अंतिम रूप देने के लिए स्कूल / संस्थान के प्रमुख को एसएमसी / पीटीए सदस्यों के साथ बैठक करनी चाहिए। एसएमसी/पीटीए को माता-पिता के बीच टीकाकरण को प्रोत्साहित करना चाहिए.
  • स्कूल और संस्थान के प्रमुखों को यह भी सलाह दी गई है कि कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन, छात्रों की उपस्थिति और अन्य विश्वास निर्माण उपायों की समीक्षा के लिए जब भी आवश्यक हो वो एसएमसी/पीटीए की बैठक बुला सकेंगे.
  • स्कूल / संस्थान के प्रमुख स्कूलों, कॉलेजों, शैक्षिक / कोचिंग संस्थानों, कौशल विकास और प्रशिक्षण संस्थानों, अन्य प्रशिक्षण संस्थानों, पुस्तकालयों आदि परिसरों की पूरी तरह से सफाई सुनिश्चित करने और थर्मल स्कैनर, कीटाणुनाशक, सैनिटाइज़र, मास्क और साबुन जैसी प्रमुख आपूर्ति की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे.
  • स्कूल / संस्थान के प्रमुख यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी योग्य शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के साथ-साथ स्कूलों, कॉलेजों, शैक्षिक / कोचिंग संस्थानों, कौशल विकास और प्रशिक्षण संस्थानों, अन्य प्रशिक्षण संस्थानों, पुस्तकालयों आदि के सहायक कर्मचारियों का टीकाकरण किया जाए और यह सबसे बड़ी प्राथमिकता पर किया जाना चाहिए.
  • स्कूल/संस्थान के प्रमुख यह सुनिश्चित करें कि चेकलिस्ट डेली बेसिस पर तैयार की जाए.

2 . परमिटेड एक्ट‍िविटीज की तैयारी के लिए दिशानिर्दे- स्कूल/संस्थान के प्रमुख को COVID एप्रोपिएट बिहैवियर का पालन करते हुए कक्षाओं/प्रयोगशालाओं की क्षमता/अधिभोग सीमा के अनुसार समय-सारणी की योजना बनाना इसमें शामिल है. साथ ही छात्रों के लिए हाथ धोने की उचित व्यवस्था प्रदान करने के लिए पर्याप्त वॉश बेसिन/वाशिंग क्षेत्र की उपलब्धता को भी समय सारिणी तैयार करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए.

  • उचित सोशल डिस्टेंस बनाए रखने के लिए छात्रों के बैठने की क्षमता / स्ट्रेंथ के अनुसार हर कक्षा में अधिकतम 50% छात्रों को बुलाया जा सकता है. यह हर स्कूल / कॉलेज या संस्थान की स्थिति पर निर्भर करता है. कक्षाओं में और मुख्य प्रवेश / निकास द्वार पर भीड़ से बचने के लिए स्कूलों, कॉलेजों, शैक्षिक / कोचिंग संस्थानों / पुस्तकालयों आदि की रूटीन को बदला जा सकता है.
  • छात्रों की भीड़ से बचने के लिए लंच ब्रेक को भी इस आधार पर तय  किया जा सकता है. इसे रूम के बजाय खुली जगह में आयोजित किया जा सकता है क्योंकि छात्र भोजन करते समय अपने मास्क हटाएंगे ही.
Scroll to Top