इन्दौर | मध्यप्रदेश में 17 नवंबर को मतदान आज 9 अक्टूबर सोमवार को मध्य प्रदेश सहित पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों का कार्यक्रम भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया गया है मध्य प्रदेश में आचार संहिता लागू , मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होगा आगामी 72 घंटों में जिला प्रशासन हटा देगा प्रचार सामग्री, उल्लंघन हो तो एप पर कर पाएंगे शिकायत |
मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के साथ ही 24, 48 और 72 घंटों में किए जाने वाले कार्यों को लेकर जिला प्रशासन एवं जिला निर्वाचन विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि आदर्श आचार संहिता की पालना हर स्तर पर सुनिश्चित की जा सके। वहीं आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर भी चुनाव आयोग की ओर से एप जारी की गई है। जहां सिटिजन ऐसी किसी भी शिकायत को दर्ज करा जिसमें उन्हें आचार संहिता का उल्लंघन होता दिखे।
जानिए क्या होगा बदलाव
24 घंटों में: जिले के सभी रिटर्निंग अधिकारी और विभागीय अधिकारी आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद 24 घंटे के भीतर सभी विभागीय कार्यालयों व वेबसाइट पर प्रदर्शित जनप्रतिनिधियों के फोटो, बैनर, पोस्टर, होर्डिंग हटाएंगे। इसकी जानकारी से भी जिला निर्वाचन कार्यालय को अवगत कराएंगे।
48 घंटों में: जिले में 48 घंटों के भीतर सभी सार्वजनिक स्थलों जैसे- बस स्टैण्ड, चिकित्सालय, रेलवे स्टेशन, सड़कों के किनारे लगे राजनीतिक होर्डिग्स, बैनर हटवाकर सूचना डीएम को भेजेंगे।
72 घंटों में: इसके बाद 72 घंटों के अंदर-अंदर निजी भवनों पर लगे पोस्टर-बैनर हटवाने का काम शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों सहित पूरे जिले में किया जाएगा। इन सबके वितरण पर होगी रोक चुनाव घोषणा के साथ ही जनप्रतिनिधियों की फोटो लगे पैकेट वितरण नहीं किया जा सकेगा। साथ ही आचार संहिता लागू होने के बाद कोई भी नया विकास कार्य शुरू नहीं किए जाने की हिदायत दी गई है। जिले के उप जिला निर्वाचन अधिकारी और एडीएम प्रशासन की गाइडलाइन की पूर्ण पालना सुनिश्चित करने को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश पहले ही दे दिए हैं।