Now people below 21 years of age will not get alcohol action will be taken if they misbehave while drunk know new rules

अब 21 साल से कम उम्र वालों को शराब नहीं मिलेगी, नशे में गलत व्यवहार करने पर कार्रवाई होगी, जानिए नए नियम

इंदौर। जिले में अब 21 साल से कम उम्र वाले लड़के ठेके से शराब नहीं खरीद सकेंगे। इस संबंध में कलेक्टर मनीष सिंह ने सोमवार शाम को आदेश जारी कर दिए। आदेश के अनुसार, शराब का सेवन करने के बाद यदि कोई व्यक्ति गलत व्यवहार करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गाना-बजाना और डांस करने पर भी प्रतिबंध है। न्यू ईयर की पार्टी में भी 21 साल से कम उम्र वालों को पब में जाने की मनाही कर दी गई है। इसके अलावा,  पहले से जारी आदेश के मुताबिक, नशे में धुत व्यक्ति को भी शराब नहीं बेची जाएगी।

नई गाइडलाइन…

  • ऐसा कोई भी आयोजन नहीं होगा, जिसमें अलग से टिकट लग रहा हो। आयोजनों में बाहर के कलाकर बुलाकर अलग से कार्यक्रम नहीं हो सकेंगे।
  • मैरिज गार्डन या अन्य खुले क्षेत्रों में डीजे, डिस्को आदि की व्यवस्था करते हुए बड़े आयोजन नहीं हो सकेंगे।
  • रेस्टोरेंट, बार बैठक क्षमता के साथ ही 31 दिसंबर के आयोजन कर सकेंगे। इसमें केवल संगीत कार्यक्रम होंगे। अलग से डीजे, डिस्को नहीं होंगे।
  • रेस्टोरेंट, बार खुले क्षेत्र में 50 फीसदी क्षमता के साथ कुर्सियां लगाकर आमजन को खाद्य पदार्थ दे सकेंगे और संगीत आयोजन कर सकेंगे।
  • किसी भी जगह बार लाइसेंस शर्तों के तहत 21 साल से कम उम्र के युवाओं को एंट्री नहीं दी जाएगी।
  • एसडीएम, आबकारी विभाग लगातार मॉनिटरिंग करेंगे और उल्लंघन पाए जाने पर कार्रवाई होगी।

शहर में ड्रग माफियाओं पर लगातार कार्रवाई
शहर में ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई चल रही है। रविवार को तीन पब बार एंड रेस्टारेंट को आबकारी और पुलिसबल ने सील कर दिया था। इससे पहले प्रशासन 8 पब सील कर चुका है। जिन 3 पब एंड बार को सील किया है, उनके तार विजयनगर पुलिस द्वारा पकड़े गए ड्रग्स रैकेट के आरोपियों से जुड़े थे। ये आरोपी पबों में ड्रग्स की सप्लाई आसानी से कर रहे थे। इन सभी के संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं।

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