इंदौर। मध्यप्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति नरेन्द्र कुमार जैन ने आयोग में आए प्रकरण के संबंध में कलेक्टर इंदौर मनीष सिंह को नामजद नोटिस जारी किया है। प्रकरण के संबंध में कई सूचना पत्र देने के बावजूद अबतक प्रतिवेदन न भेजने के कारण कलेक्टर इन्दौर को नौ मार्च 2021 को आयोग के समक्ष उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने के लिये कहा गया है। आयोग को 21 जुलाई 2017 को इन्दौर शहर निवासी आवेदक नरेश आहूजा का आवेदन प्राप्त हुआ था। इसमें आवेदक ने अपनी दुकान के सामने स्थित पटाखा दुकान में आग लगने से उसके शरीर को हुई क्षति और दुकान के नुकसान की जानकारी दी थी।
आवेदक ने इसकी भरपाई हेतु आयोग से मांग की थी कि उसे प्रधानमंत्री सहायता कोष से आर्थिक मदद दिलाई जाए। इस मामले में आयोग ने 10 अगस्त 2017 से लेकर 26 नवम्बर 2020 तक कलेक्टर इन्दौर को कई नामजद सूचना पत्र भेजकर समय सीमा में प्रतिवेदन देने के लिये कहा। किंतु कलेक्टर इन्दौर की ओर से प्रतिवेदन अबतक प्राप्त नहीं हुआ है। इस पर आयोग द्वारा मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 13(2) सहपठित धारा 30 व्यवहार संहिता के अधीन कलेक्टर इंदौर मनीष सिंह को नामजद नोटिस जारी कर खुद आकर स्पष्टीकरण देने को कहा है। आयोग ने कलेक्टर इन्दौर को यह नामजद नोटिस सचिव, म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल एवं कमिश्नर इंदौर के माध्यम से भी भेजने के निर्देश दिए हैं।