Kerala: Supreme Court strict regarding relaxation on Bakrid, said - allowed to open shops even in those areas where corona rate is more than 15%

केरल: बकरीद पर ढील को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा- उन इलाकों में भी दुकान खोलने की अनुमति दी, जहां कोरोना दर 15% से अधिक

नई दिल्ली। केरल में बकरीद के लिए दुकानें खोलने की छूट के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि यह अफसोस की बात है कि राज्य सरकार व्यापारी संगठनों के दबाव में आ गई। उन इलाकों में भी दुकान खोलने की अनुमति दी, जहां कोरोना दर 15% से अधिक है। सरकार कांवड़ यात्रा में दिए हमारे निर्देश का पालन करे। हम अपनी तरफ से छूट की अधिसूचना रद्द नहीं कर रहे।

केरल सरकार के वकील रंजीत कुमार ने कोर्ट को बताया कि 15 जून से ही ऑफिस और दुकानें खुलने लगी थीं। यह कोई आज नहीं हो रहा है। परिस्थितियों के आकलन के आधार पर धीरे-धीरे छूट बढ़ाई जा रही है। वहीं, याचिकाकर्ता के वकील विकास सिंह ने कहा कि 10% से अधिक पॉजिटिविटी रेट के साथ इस तरह का जवाब दिया जा रहा है। यह भी कह रहे हैं कि व्यापारियों ने कहा दिया था कि वह हर हाल में दुकान खोलेंगे। यानी दबाव था। ऐसे तो फिर आप शासन चलाने योग्य ही नहीं हैं।

केरल में सबसे ज्यादा मामले

देश में केरल इस समय कोरोना वायरस महामारी से सबसे ज्यादा जूझ रहा है। यहां अब हर दिन नए मामलों की संख्या 10 हजार से ज्यादा दर्ज हो रही है। केरल में कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है और इसका अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि राज्य में संक्रमण दर कई हफ्तों से दस फीसदी के आस पास थी, जो अब बढ़कर 11.08 प्रतिशत हो गई है। केरल में सोमवार को संक्रमण के 9931 नए मामले सामने आए, 13 हजार 206 लोग ठीक हुए और 58 लोगों की मौत हुई। यहां अब तक 31.70 लाख लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 30.33 लाख लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 15,408 लोगों की मौत हुई है। फिलहाल 1.21 लाख मरीजों का इलाज चल रहा है।

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