इंदौर। इंदौर में अमेरिका में रहने वाले एक युवक ने तीन बार तलाक बोल कर पत्नी को छोड़ दिया है। मामले में फैमिली कोर्ट ने आरोपी पति को प्रतिमाह 35 हजार रुपए भरण-पोषण राशि देने का अंतरिम फैसला सुनाया है। पति को 20 अप्रैल को स्थानीय अदालत में पेश होने के लिए भी कहा गया है। कोर्ट ने कहा है कि जब तक जीशान पेशी पर नहीं आता, तब तक उसे 35 हजार रुपए महीने राशि देना होगी। इसके अलावा, वर्ष 2019 से अब तक बकाया करीब 4 लाख से ज्यादा भरण पोषण राशि 6 किश्तों में अदा करने का भी निर्देश दिया गया है।
पीड़ित लड़की सलीना का निकाह अगस्त 2018 में जीशान फैजल खान के साथ हुआ था। जीशान अमेरिका के कैलिफोर्निया में रहता था। सलीना के पिता ने बताया कि उन्होंने देवास के एक गार्डन में शादी की। इसमें करीब डेढ़ करोड़ रुपए खर्च किए। निकाह के 10 दिन बाद ही बेटी के ससुराल वालों ने 50 लाख की आॅडी कार की मांग की। इंकार करने पर ताने दिए और प्रताड़ित किया। जीशान तीन सप्ताह बाद अमेरिका चला गया, लेकिन वीजा न बन पाने का बहाना बनाकर सलीना को साथ नहीं ले गया। दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर वह अमेरिका से फोन पर सलीना को गाली देता और अपमानित करता था। यहां देवास में सास ने सलीना के गहने लॉकर में रखने के बहाने लेकर खुद के लॉकर में रख लिए।
सलीना बताती हैं कि जब मेरे माता-पिता ने वीजा बनवाकर देवर के साथ अमेरिका भिजवाना चाहा तो मोबाइल पर ही अमेरिका से पति ने धमकियां दीं। इसके कारण मुझे इंदौर एयरपोर्ट से वापस घर लौटना पड़ा। इसके बाद पुलिस में रिपोर्ट की। पुलिस के बुलावे पर जीशान अमेरिका से आया और माफी मांगी। दिसंबर 2018 में उसे अपने साथ अमेरिका ले गया। सलीना का कहना था कि कैलिफोर्निया में एक दिन जीशान नहाने गया, तभी उसका फोन आया। फोन उठाया तो वह किसी महिला का था। जीशान बाथरूम से बाहर आया और गालीगलौज करने लगा। कुछ देर बाद एक अमेरिकी लड़की घर आई। इसे लेकर हम पति-पत्नी का जमकर विवाद हुआ। इसी दौरान पता चला कि जीशान का उस महिला से लंबे समय से अवैध संबंध हैं। इसके 15 दिन बाद वह भारत लौट आई। इसके बाद जून 2019 में जीशान इंदौर आया और घर आकर साफ शब्दों में कहा कि उसने मुझसे जेवर और कार के लिए निकाह किया था। उसे मुझमें कोई रुचि नहीं है। इसी दौरान उसने तीन बार तलाक कहा और चलता बना। मामले में लसूड़िया थाने में नए तीन तलाक कानून के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई है।