अपनी पहचान बताने के लिए जितना आधार कार्ड जरुरी है, उतना ही बैंक संबंधित जानकारी के लिए पैन कार्ड। लेकिन क्या आपको पता है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी की सेबी ने इससे जुड़ा एक बड़ा बदलाव किया है। सेबी ने जिंस डेरिवेटिव्स से जुड़े एक्सचेंज के सदस्यों द्वारा अपने ग्राहकों के पैन (स्थायी खाता संख्या) को लेने और उसके रख रखाव को लेकर अनुपालन के नियमों में परिवर्तन किया है।
साथ की केंद्र सरकार ई-पैन को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए बजट 2020 में भी घोषणा की गई थी। जिसके बाद आयकर विभाग ने ई-पैन सुविधा की शुरुआत की थी। वहीं अब सेबी ने विशिष्ट ग्राहक कोड (यूसीसी) और पैन से जुड़े प्रावधानों में बदलाव किया है। जिसके अनुसार, जिंस डेरिवेटिव्स वाले एक्सचेंज के सदस्यों के लिए जिंस डेरिवेटिव खंड में सौदा करने वाले अपने सभी ग्राहकों के लिए यूसीसी का उपयोग अनिवार्य होगा। इसका ब्योरा ‘अपलोड’ किए बिना कोई भी कारोबार की अनुमति नहीं होगी। मेंबर्स को इसके लिए वेरिफिकेशन के बाद पैन प्राप्त करना होगा।
वहीं अगर आप ई-पैन लेना चाहते हैं तो आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर वेरिफिकेशन कर सकते हैं। जिसके बाद आपको इसकी ‘सॉफ्ट कॉपी’ रिकार्ड में रखनी होगी। परिपत्र के प्रावधान एक अप्रैल, 2021 से प्रभाव में आएंगे।