इंदौर। हनी ट्रैप मामले में एक और आरोपी की जमानत मंजूर हो गई है। इंदौर के अपर सत्र न्यायालय में अधिवक्ता यावर खान द्वारा बरखा भटनागर की ओर से पेश किए गए जमानत आवेदन को मंजूर कर लिया गया है। जमानत आवेदन में हाईकोर्ट के उस आदेश को आधार बनाया गया था, जिसमें हनी ट्रैप मामले में आरोपी श्वेता स्वप्निल जैन, श्वेता विजय जैन और मोनिका यादव को जमानत पर रिहा करने को कहा गया था।
आरोपी बरखा भटनागर की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता यावर खान ने बताया कि एसआईटी की ओर से शासकीय अधिवक्ता ने यह आपत्ति व्यक्त की थी कि बरखा भटनागर से जो लैपटॉप जब्त किया गया है उसमें एक सीडी मिली है, जो प्रकरण का महत्वपूर्ण भाग है इसलिए आरोपी को जमानत का लाभ नहीं मिलना चाहिए।
कोर्ट ने कहा कि क्योंकि हाईकोर्ट ने अन्य आरोपियों को जमानत दे दी है इस प्रकरण पर हाईकोर्ट द्वारा विचारण में स्थगन दिया गया है, जब्तशुदा लैपटॉप मोबाइल आदि की गई एफएसएल जांच भी आरोपियों के वकील को नहीं दी गई है, इसी आधार पर कोर्ट ने 50 -50 हजार रुपए के जमानत मुचलके पर रिहा करने के आदेश दे दिए हैं। कोर्ट का यह आदेश देर शाम आया जिसके चलते आरोपी बरखा शुक्रवार को जेल से बाहर आएगी।
भोपाल में श्वेता विजय जैन के खिलाफ दर्ज मानव तस्करी के मामले में आरोपी को राहत नहीं मिल पाई है। आरोपी के वकील ने कोर्ट में जमानत आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है। बताया गया कि गुरुवार को जेल से बाहर आने के बाद मोनिका यादव ने श्वेता विजय जैन के जमानत आवेदन पर आपत्ति दर्ज करवाने की बात कही थी।