मुंबई: देशभर में आज से गणेश उत्सव की शुरूआत हो रही है. भाद्रपद में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को भगवान गणपति का जन्मोत्सव मनाया जाता है. महाराष्ट्र समेत पूरे देश में गणपति मोरया की पूजा धूमधाम से मनाई जाती है. मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई हिस्सों में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है.लिहाज़ा सरकार ने इस बार गणेश उत्सव पर कई तरह की पाबंदियां लगा रखी हैं. महाराष्ट्र के अलावा कई और राज्यों ने भी गाइडलाइन जारी किए हैं.
कोविड-19 की स्थिति के मद्देनजर पुलिस ने मुंबई में 10 सितंबर से 19 सितंबर के बीच गणेश उत्सव के दौरान धारा 144 लागू कर दिया है. इस दौरान शहर में किसी भी प्रकार का जुलूस निकालने की अनुमति नहीं दी जाएगी और श्रद्धालुओं को गणेश पंडालों में जाने की भी इजाजत नहीं होगी. संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए महाराष्ट्र के गृह विभाग ने एक दिन पहले पंडालों में जाने पर पाबंदी लगाने का आदेश जारी किया है.
राज्य के गृह विभाग की ओर से कहा गया कि पंडाल से केवल ऑनलाइन दर्शन की अनुमति दी जाएगी. इससे पहले गृह विभाग ने एक परिपत्र में कहा था कि उत्सव के दौरान सामाजिक दूरी का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए. नए परिपत्र में कहा गया है कि लोगों को गणेश पंडालों में जाने की अनुमति नहीं होगी.
बीएमसी ने आज से शुरू हो रहे गणेश उत्सव के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. जिसके तहत सार्वजनिक पंडालों में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. इसके अलावा समारोह के दौरान जुलूस में भाग लेने वालों की संख्या को भी सीमित कर दिया गया है.
- सार्वजनिक पंडालों में मूर्ति लाने और विसर्जन के लिए ले जाते समय 10 से अधिक लोग मौजूद नहीं होंगे.
- घर में मूर्ति लाने और विसर्जन के लिए ले जाते समय अधिकतम पांच लोग ही मौजूद रहेंगे.
- सभी श्रद्धालुओं को अनिवार्य रूप से मास्क पहनना होगा और शारीरिक दूरी का पालन करना होगा.
- उत्सव के दौरान जुलूस में भाग लेने वालों को अनिवार्य रूप से कोविड-19 रोधी टीके की दोनों खुराक लेनी होगी और दूसरी खुराक लिए हुए 15 दिन से अधिक समय होना चाहिए.
तीसरी लहर के खतरे के मद्देनजर लगाए गए प्रतिबंध
कोरोना वायरस संक्रमण के नये मामलों में वृद्धि और महामारी की तीसरी लहर के खतरे के मद्देनजर, बीएमसी ने सार्वजनिक गणपति पंडालों में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है और नागरिकों से त्योहार सादगी से मनाने की अपील भी की है. बीएमसी ने कहा कि कोविड-19 महामारी की तीसरी लहर के संभावित खतरे को देखते हुए श्रद्धालुओं को सार्वजनिक पंडालों में दर्शन करने से मना किया गया है.
बीएमसी ने घर में स्थापित किए जाने वाले गणपति की मूर्तियों की ऊंचाई दो फुट जबकि सार्वजनिक मंडलों के लिए चार फुट तक सीमित कर दी है. बीएमसी के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आईपीसी, महामारी रोग अधिनियम और आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी.