Delhi Mayor Election: Fourth attempt to elect mayor will be held on February 16, LG approves Delhi government's proposal

Delhi Mayor Election: 16 फरवरी को होगी मेयर चुनने की चौथी कोशिश, दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को LG ने दी मंजूरी

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) का चुनाव अब गुरुवार यानी 16 फरवरी को होगा। ताजा जानकारी के मुताबिक, दिल्ली मेयर चुनाव 16 फरवरी को कराने के दिल्ली सरकार के प्रस्ताव पर उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने अपनी मंजूरी दे दी है।

यह प्रस्ताव नगर निगम ने दिल्ली सरकार को भेजा था, जिसे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्वीकृत करते हुए राजनिवास भेजा। अब इस पर उपराज्यपाल ने अंतिम निर्णय लिया है। अभी तक उपराज्यपाल दिल्ली सरकार द्वारा सुझाएं गए प्रस्तावों को ही मानते रहे हैं। 24 जनवरी और 6 फरवरी को मेयर चुनाव कराने का दिल्ली सरकार का प्रस्ताव था, जिसे एलजी ने मान लिया था।

तीन बार की बैठक रही असफल
गौरतलब है कि इससे पहले हुई तीन बैठकों में निगम के मेयर के निर्वाचन को सफलता नहीं मिली है। इतना ही नहीं किस्तों में सारी प्रक्रिया एक तरह से पूरी हो रही है। पार्षदों की शपथ से लेकर मेयर, उप मेयर और स्थायी समिति के छह सदस्यों के चुनाव का एक ही बैठक में कराना होता है।

अब तक निगम में क्या-क्या हुआ
4 दिसंबर, 2022 दिल्ली नगर निगम की 250 सीटों पर आम चुनाव हुआ।
7 दिसंबर को परिणाम में आप को बहुमत मिला। आप को 134, भाजपा को 104 और तीन निर्दलीयों के साथ कांग्रेस को नौ सीटें मिलीं।
छह जनवरी 2023 को निगम सदन की बैठक हुई जो कि पीठासीन अधिकारी की शपथ के बाद आप-भाजपा पार्षदों के हंगामे के चलते स्थगित हो गई।
24 जनवरी को फिर से बैठक हुई। इसमें पार्षदों का शपथग्रहण हुआ, लेकिन फिर हंगामे के चलते बैठक स्थगित हो गई।
26 जनवरी को आप ने महापौर चुनाव कराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की।
30 जनवरी को महापौर चुनाव के लिए निगम ने 10 फरवरी का प्रस्ताव दिल्ली सरकार को भेजा। दिल्ली सरकार की ओर से 3, 4 और छह फरवरी का प्रस्ताव उपराज्यपाल को भेजा गया।
एक फरवरी को उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने महापौर चुनाव के लिए छह फरवरी की तारीख निर्धारित की।
तीन फरवरी सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका को आम आदमी पार्टी ने वापस लिया।
6 फरवरी को महापौर चुनाव को लेकर तीसरी बैठक आयोजित हुई, लेकिन हंगामे के कारण बैठक को फिर स्थगित कर दिया गया।
छह फरवरी को महापौर चुनाव कराने को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) ने फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की।
8 फरवरी को महापौर चुनाव को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने उपराज्यपाल, दिल्ली सरकार, निगम और पीठासीन अधिकारी से जवाब मांगा।
9 फरवरी को दिल्ली नगर निगम के प्रस्ताव पर 16 फरवरी को चुनाव कराने के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए उपराज्यपाल को भेज दिया है।
AAP की याचिका पर SC में 13 फरवरी को है सुनवाई
4 दिसंबर, 2022 को हुए निगम के आम चुनाव के नतीजे सात दिसंबर, 2022 को आ गए थे। इसके बाद पार्षदों की शपथ और मेयर चुनाव के लिए 6 जनवरी की तारीख तय की गई थी। पीठासीन अधिकारी सत्या शर्मा ने जैसे ही मनोनीत सदस्यों को शपथ के लिए बुलाया तो आम आदमी पार्टी (आप) ने इसका विरोध किया। जिस वजह से हंगामे के चलते बैठक स्थगित कर दी गई थी। इसके बाद जनवरी और 6 फरवरी को भी भाजपा पार्षदों के हंगामे के चलते बैठक स्थगित हो गई थी। इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट गई है, जहां 13 फरवरी को सुनवाई होनी है।

Edited By: Abhishek Tiwari

Source: Jagran

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