लखनऊ। उत्तर प्रदेश के हाथरस में कथित सामूहिक दुष्कर्म और हत्याकांड में सीबीआई ने शुक्रवार को एससी/एसटी कोर्ट में चार्टशीट दाखिल कर दिया है। सीबीआई ने 22 सितंबर को दिए गए पीड़िता के आखिरी बयान को आधार बनाया है। सीबीआई की टीम ने अब निर्णय कोर्ट पर छोड़ दिया है। आरोपियों के वकील ने बताया कि केंद्रीय जांच एजेंसी ने संदीप, लवकुश, रवि और रामू के खिलाफ सामूहिक बलात्कार एवं हत्या के आरोप लगाए हैं तथा हाथरस में स्थानीय अदालत ने संज्ञान लिया है।
क्या है मामला
हाथरस में इस अनुसूचित जाति युवती से अगड़ी जाति के चार व्यक्तियों ने 14 सितंबर को कथित तौर पर बलात्कार किया था। इलाज के दौरान 29 सितंबर को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में पीड़िता की मौत हो गई थी। इसके बाद उसकी 30 सितंबर की रात उसके घर के पास रात में अंत्येष्टि कर दी गई थी। युवती के परिवार ने आरोप लगाया था कि स्थानीय पुलिस ने आनन-फानन में अंत्येष्टि करने के लिए उन पर दबाव डाला था।
इन धाराओं में मुकदमा किया दर्ज
सीबीआई ने आरोपियों के खिलाफ 325 एससी एसटी एक्ट और आईपीसी की धारा 354 व 376ए, 376 डी व 302 के तहत मामला दर्ज किया है।
हालांकि, स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने कहा, ‘अंत्येष्टि परिवार की इच्छा के अनुसार की गई। अधिकारियों ने बताया कि जांच एजेंसी ने मामले के आरोपियों संदीप, लवकुश, रवि और रामू की भूमिका पर गौर किया है, जो न्यायिक हिरासत में हैं।
उन्होंने बताया कि गुजरात के गांधीनगर स्थित लैबोरेट्री में आरोपियों की विभिन्न फोरेंसिक जांच भी की गई है। सीबीआई के जांचकर्ता जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के चिकित्सकों से भी मिले। कथित सामूहिक बलात्कार की घटना के बाद पीड़िता को इसी अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
मामले को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को व्यापक स्तर पर आलोचना का सामना करना पड़ा था। बाद में, यह मामला सीबीआई को हस्तांतरित कर दिया गया। सीबीआई ने घटना की जांच के लिए एक टीम गठित की और जांच कार्य अपनी गाजियाबाद (उप्र) इकाई को सौंपा था। टीम, पीड़िता के परिवार के सदस्यों के बयान दर्ज कर चुकी है।