In the Honeytrap case the application of the accused to present supplementary challan within a month rejected

हनीट्रैप कांड में एक महीन में पूरक चालान पेश करने का आरोपितों का आवेदन खारिज

इंदौर | आरोपितों ने धारा 173 में आवेदन पेश कर जिला एवं सत्र न्‍यायालय से मांग की थी कि विशेष जांच दल (एसआइटी) को कोर्ट निर्देश दे कि एक महीने में पूरक चालान प्रस्तुत करें।
बहुचर्चित हनीट्रैप कांड में आरोपितों का आवेदन जिला एवं सत्र न्‍यायालय ने खारिज कर दिया है।

हनीट्रैप कांड के आरोपितों ने की थी यह मांग
उल्‍लेखनीय है कि हनीट्रैप कांड के आरोपितों ने धारा 173 में आवेदन पेश कर जिला एवं सत्र न्‍यायालय से मांग की थी कि विशेष जांच दल (एसआइटी) को कोर्ट निर्देश दे कि एक महीने में पूरक चालान प्रस्तुत करें। जितने भी आरोपितों को पकड़ा जाना है उन्‍हें गिरफ्तार करें।

एसआइटी के वकील ने बहस के दौरान ली आपत्ति
बताया जाता है कि बहस के दौरान एसआइटी के वकील ने इस पर आपत्ति ली। जिला एवं सत्र न्‍यायालय ने आवेदन खारिज करते हुए पूरक चालान पेश करने की समयसीमा निर्धारित करने से इनकार कर दिया।

पहले भी खारिज किया जा चुका है आवेदन
उल्‍लेखनीय है कि इससे पहले भी आरोपितों ने जांच जल्द पूरी नहीं करने का आवेदन दाखिल किया था। पूर्व में उसे कोर्ट की ओर से खारिज किया जा चुका है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 22 अप्रैल को होगी।

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