खनिज मुरम का अवैध उत्खनन पाए जाने पर मेसर्स बालाजी स्टोन क्रेशर और अर्थ मूवर्स के भागीदार योगेश पाटीदार पर लगाया गया साढ़े 16 करोड रुपए से अधिक का अर्थ दंड.
इंदौर जिले में कलेक्टर श्री आशीष सिंह के निर्देशन में खनिज माफियाओं के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसी सिलसिले में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अपर कलेक्टर न्यायालय द्वारा एक आदेश पारित कर डॉ. अंबेडकर नगर महू तहसील क्षेत्र के मैसर्स बालाजी स्टोन क्रेशर और अर्थ मूवर्स तर्फे भागीदार योगेश पाटीदार पिता राम गोपाल पाटीदार के विरुद्ध खनिज का अवैध उत्खनन प्रमाणित होने पर 16 करोड 64 लाख रुपए से अधिक का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है।
बताया गया है कि अनावेदक द्वारा ग्राम आंबाचन्दन में स्वीकृत उत्खनि पट्टा क्षेत्र पर स्वीकृत खनिज पत्थर (गिट्टी) की अपेक्षा अस्वीकृत खनिज मूरम का उत्खनन कार्य किया गया है। उत्खनन कार्य बिना वैध प्राधिकार के तथा स्वीकृत आदेशानुसार व नियमानुसार खनिज परिवहन हेतु निर्धारित अभिवहन पासों के बिना खनिज परिवहन का कार्य किया गया है। यह भी स्पष्ट पाया गया कि है कि अनावेदक अपने पक्ष में उक्त स्वीकृत उत्खनि पट्टा के संबंध में कार्य प्रारंभ किए जाने के पूर्व जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डिया) अथवा राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (सिया) मध्यप्रदेश भोपाल से उत्खनन कार्य के संबंध में आवश्यक पर्यावरणीय सम्मति प्रस्तुत करने में असफल रहा। अनावेदक मेसर्स बालाजी स्टोन क्रेशर एंड अर्थ मूवर्स तर्फे भागीदार योगेश पाटीदार पिता रामगोपाल पाटीदार द्वारा बिना पर्यावरण अनुमति के खनिज मुरम के उत्खनन करने का कार्य किया गया है। इस प्रकार अनावेदक द्वारा बिना किसी वैध प्राधिकार के अर्थात् खनिज मुरम के अवैध उत्खनन करने का कृत्य किया जाना प्रमाणित हुआ है।
आरोप एवं जांच का निष्कर्ष
- स्वीकृत पट्टा पर अवैध मुरम उत्खनन
ग्राम आंबाचंदन में स्वीकृत खनिज उत्खनन पट्टा था, लेकिन आरोपितों ने स्वीकृत गिट्टी की बजाय अवैध खनिज मुरम का उत्खनन किया।
उन्हें इस अवैध उत्खनन का कोई वैध अनुज्ञा-पत्र (Authorization) प्राप्त नहीं था।
वे बिना लाइसेंस एवं मुरम के परिवहन हेतु अनिवार्य अभिवहन पास (Transport Pass) के भी परिवहन कर रहे थे। - पर्यावरणीय मंजूरी का अभाव
डिया (District-level Environmental Impact Assessment Authority) अथवा मध्यप्रदेश की सिया (State-level Environmental Impact Assessment Authority), भोपाल की अनुमति के बिना उत्खनन कार्य चलाया गया।
इससे स्पष्ट है कि आवश्यक पर्यावरणीय सम्मति लिये बगैर कार्य किया गया। - कानूनी अनियमितताओं का एकत्र प्रमाण
- स्वीकृत पट्टे की शर्तों का उल्लंघन
- मुरम के अवैध उत्खनन व परिवहन
- पर्यावरणीय अनुमतियों के अभाव
- खनिज संरक्षण एवं नियमन अधिनियम एवं मध्यप्रदेश खनिज नियमों का उल्लंघन
जारी आदेश: 16.64 करोड़ रुपये का आर्थिक दंड
उप कलेक्टर न्यायालय द्वारा पारित आदेश में योगेश पाटीदार पर कुल ₹16,64,00,000 (सोलह करोड़ चौसठ लाख) से अधिक का आर्थिक दंड अधिरोपित किया गया है।
इस आर्थिक दंड में निम्नलिखित शामिल हैं:
- अवैध उत्खनन एवं परिवहन की राशि
- पर्यावरणीय दृष्टि से हुए नुकसान का आकलन
- वैधानिक जुर्माना एवं अतिरिक्त किश्तें